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प्रधानाचार्य से नियम विरूद्ध ली गई पेंशन का भुगतान वसूल करने के निर्देश

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शामली। महर्षि कश्यप इंटर कालेज नाला के प्रधानाचार्य पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद नियम विरुद्ध पेंशन लिए जाने के मामले में डीएम ने डीआईओएस और वित्त लेखाधिकारी को वसूल करने के निर्देश दिए है।
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मोहल्ला विश्वकर्मा नगर बुढ़ाना रोड निवासी मुकेश पंडित ने 20 फरवरी 2019 में डीएम को शिकायती पत्र देकर महर्षि कश्यप इंटर कालेज नाला के प्रधानाचार्य विनेश त्यागी पर नियम विरुद्ध पेंशन व अन्य वित्तीय लाभ लिए जाने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि विनेश त्यागी इससे पहले दयानंद वैदिक जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक थे। वहां उनकी 31 जुलाई 2010 मेें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई थी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति होने से पहले छह जुलाई 2009 में महर्षि कश्यप इंटर कालेज नाला में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए। मुकेश पंडित का आरोप है कि इस अवधि के दौरान विनेश त्यागी ने नियम विरुद्ध तथ्यों को छिपाकर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ लिए।
डीएम अखिलेश सिंह ने इस प्रकरण की जांच एसडीएम (न्यायिक) सुरेंद्र सिंह को सौंपी थी। उन्होंने इस प्रकरण की जांच कर डीएम को रिपोर्ट सौंपी। डीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर अवैधानिक रूप से नियम विरुद्ध पेंशन व अन्य वित्तीय लाभ लेना पाए जाने पर डीआईओएस और उनके कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी को नियम विरुद्ध लिए गए भुगतान को मय ब्याज के आकलन कराकर वसूल करने के निर्देश दिए।
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डीआईओएस सरदार सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य विनेश त्यागी द्वारा नियम विरुद्ध लिए गए भुगतान की वसूली संबंधी डीएम के आदेश मिल गए है। वित्त एवं लेखाधिकारी को लिए गए भुगतान का आकलन करने को कहा गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रधानाचार्य विनेश त्यागी का कहना है कि उन्होंने नियम विरुद्ध कोई भुगतान नहीं लिया है। भुगतान की वसूली संबंधी डीएम के आदेश की उन्हें जानकारी नहीं है।
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