शामली। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों को भी दुपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट का प्रयोग करना होगा। प्रदेश के प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं।
भेजे पत्र में कहा है कि सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो। इसी प्रकार जो अधिकारी, कर्मचारी चा रपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, ये वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई जायेगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।