शामली में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने मोबाइल सेवा में कमी मानते हुए गुड़गांव की मोबाइल कंपनी समेत तीन के खिलाफ दस हजार का जुर्माना लगाया है। बागपत जिले के थाना दोघट के ग्राम पलड़ी निवासी अमित शर्मा हाल निवासी जिला शामली ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में शामली शहर के हनुमान रोड निवासी मोबाइल डीलर, गुड़गांव की माइक्रोमैक्स हाउस समेत तीन लोगों को आरोपी बनाकर वाद दायर कराया था।
बताया गया कि उसने माइक्रोमैक्स का मोबाइल फोन गत 14 नवंबर 2014 को खरीदा था। जिसको कई बार कस्टमर केयर पर दिखाया। मोबाइल को दिखाए जाने के बाद पुन: खराब हो गया। कस्टमर केयर वालों ने कंपनी को मोबाइल सेट भेजा, जो दो माह बाद ठीक होकर वापस आया। किंतु एक माह में ही पुन: खराब हो गया।
पीड़ित के बार- बार अनुरोध के बाद गुड़गांव की कंपनी ने सेट ठीक नहीं किया और न ही बदलकर नया सेट दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एस के एस यादव, सदस्य श्रवण कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए मोबाइल कंपनी के खिलाफ आर्थिक क्षति आठ हजार, मानसिक क्षति पूर्ति एक हजार रुपये, वाद व्यय एक हजार रुपये मिलाकर कुल दस हजार का जुर्माना लगाया है।