शामली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक नवंबर से पुराने व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर बीएस-4 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक मालवाहक और यात्री वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
शामली जिले में 1205 व्यावसायिक ट्रक और बसें पंजीकृत हैं। नए नियमों के चलते दिल्ली आने-जाने वाले वाहन संचालकों को अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक की जांच करनी होगी। एआरटीओ प्रवेश कुमार के अनुसार दिल्ली में प्रवेश से पहले वाहन स्वामियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है। नियमों के तहत बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक श्रेणी के वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं, दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी समेत अन्य वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।