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Shamli News: गोवध अधिनियम समेत सात मामलों में आठ दोषी, सुनाई गई सजा

Wed, 05 Feb 2025 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
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शामली, कैराना। गोवध अधिनियम, चोरी व मारपीट सहित सात अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने आठ दोषियों को सजा सुनाई है।
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वर्ष 2019 में झिंझाना थाने पर गांव पीरखेड़ा निवासी राजकुमार के विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2014 में कैराना कोतवाली पर अफसर निवासी गांव भूरा के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई।
वहीं, 2017 में झिंझाना थाने पर गांव होशंगपुर निवासी नोबिल व उसकी पत्नी पिंकी के विरुद्ध मारपीट और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और अर्थदंड भी लगाया।
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वर्ष 1997 में शामली कोतवाली पर वीरेंद्र निवासी ग्राम गढ़ी के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज हुआ था। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और अर्थदंड भी लगाया।
1999 में झिंझाना थाने पर गांव टपराना निवासी शानू के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई।
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वर्ष 2023 में चौधरी चरण सिंह कॉलोनी निवासी विपिन लाटियान के विरुद्ध चोरी की संपत्ति छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा सुनाई। इसके अलावा गांव खुरगान निवासी नरेश को रेत चोरी के मामले में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है।
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