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तीन तलाक देने वाले की जमानत याचिका खारिज

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कैराना (शामली)। पत्नी को मोटी बताते हुए तीन तलाक देने के आरोपी की अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। निकाह के दो साल बाद बच्चा होने के बाद आरोपी ने पत्नी को मोटी बताकर तीन तलाक दे दिया था।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि दो साल पहले शामली के मोहल्ला पंसारियान निवासी युवती का निकाह शामली के गांव टिटौली निवासी आरिफ के साथ हुआ था। दोनों का पांच माह का बेटा है। महिला ने शामली महिला थाने में 20 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था कि पुत्र पैदा होने के बाद पति ने उसे मोटी कहकर तीन तलाक दे दिया। शामली महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी थी। वहीं आरोपी आरिफ ने अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी आरिफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। संवाद
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