जिले को कोरोना कर्फ्यू से मिली राहत
शामली। जिले में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम होने के बाद कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल गई है। एक जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजार एवं दुकानें खुल सकेंगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी भी लागू रहेगी।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि साप्ताहिक बंदी में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानदार व स्टॉफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यह अनिवार्यता खरीदारों पर भी लागू होगी। जिले में यदि सक्रिय मामले 600 से अधिक होने पर कोरोना कर्फ्यू फिर से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना अभियान से जुड़े अग्रिम पंक्ति के सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति एवं शेष सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य होगी।
निजी कार्यालय पर कोविड नियमों का पालन करते हुए खुलेंगे और वर्क फ्रोम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे। स्कूल, कालेज पढ़ाई के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने की अनुमति होगी। बैंक आदि में कर्मचारियों को आईडी के आधार पर रोका नहीं जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष में धर्मस्थलों मेें एक बार में पांच से ज्यादा श्रद्धालु नहीं रहेंगे।
उन्होंने बताया कि रोडवेज बसों का निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन होगा। यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे। चालक-परिचालकों के लिए मास्क, ग्लब्स अनिवार्य होंगे। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो, ई-रिक्शा में चालक सहित तीन एवं कार में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली का खुले में विक्रय नहीं होगा। वन तथा उद्यान विभाग की नर्सरियां, राजस्व व चकबंदी न्यायालय खुलेंगे। जल शक्ति विभाग, ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर खुले रहेंगे। सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों को अनुमति होगी। शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 25 लोग, शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
ये खुलेंगे...
- औद्योगिक संस्थान
- सब्जी मंडियां
- बैंक, बीमा कंपनियां के कार्यालय एवं अन्य वित्तीय सेवा वाली कंपनियां।
- सुपर मार्केट
- हाईवे के किनारे ढाबे तथा ठेले-खोमचे लगाए जा सकेंगे।
- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस
- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानें साफ-सफाई के साथ खुलेंगी।
- खाद, बीज कृषि यंत्रों की दुकानें
ये नहीं खुलेंगे...
- रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- कोचिंग संस्थान
- सिनेमा
- जिम
- स्वीमिंग पूल
- क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल्स
रेलवे स्टेशन और रोडवेज स्टैंड में होगी जांच की व्यवस्था
शामली। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस स्टैंड में दो मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन, एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी। लक्षण वाले मरीजों को तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा। सरकारी व निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। संदिग्ध व लक्षणयुक्त लोगों को प्रवेश की अनुमति न देकर सूचना सीएमओ को दी जाएगी।