शामली के कैराना में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम मुज्जमिल निवासी गांव केडी थाना बाबरी को 10 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि छह जून 2023 को मुज्जमिल निवासी गांव केडी के एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। किशोरी के पिता ने बाबरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।