शामली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हाईवे किनारे खुली शराब की दुकानों पर ताला लग गया। आबकारी विभाग ने ऐसी सभी दुकानों को बंद करा दिया, जो हाईवे किनारे खुली हुई थीं। अब इन दुकानों को दूसरे स्थानों पर ही खोला जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि हाईवे किनारे खुली शराब की दुकानें हटवाई जाए। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया था। कहा था कि एक अप्रैल से हाईवे किनारे पर कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकान को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर ही खोला जा सकेगा। इसके चलते जिला आबकारी अधिकारी ने ऐसी दुकानों की सूची तैयार की, जो हाईवे के किनारे पर हैं। जिले में 57 दुकानें हाइवे किनारे पाई गईं। शनिवार को हाईवे किनारे वाली सभी दुकानों को बंद करा दिया गया।
शामली में एमएसके रोड पर अग्रसेन पार्क के सामने, मुजफ्फरनगर बस स्टैंड के पास, फव्वारा चौक के पास, आजाद चौक मोड़ के पास, अजंता चौक के पास स्थित दुकानों के शटर शनिवार को बंद हो गए। इन सभी दुकानों पर लगे बोर्ड पर काले रंग से पुताई भी करा दी गई, ताकि शराब की दुकान का निशान भी बाकी न रहे।
जिला आबकारी अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि कुछ दुकानों को शिफ्ट करा दिया गया है, जबकि करीब 28 दुकानों को शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं मिल पाई। शनिवार को ऐसी सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। दुकानों के बाहर लगे बोर्ड पर पुताई करा दी है।