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बीस लाख से ऊपर माल टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में

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देशहित में है जीएसटी, व्यापारी करें सहयोग : डीएम
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शामली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जीएसटी प्रणाली देशहित में है। क्योंकि अब तक लगने वाले करीब 17 प्रकार टैक्स समाप्त हो जाएंगे और सिर्फ जीएसटी रहेगा। वह भी 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर वाले व्यापारियों पर ही लागू होगा। छोटे व्यापारी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। देशहित में जीएसटी को लागू कराने में व्यापारी वर्ग को भी सहयोग करना चाहिए।
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बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जीएसटी संवाद कार्यक्रम के तहत प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जीएसटी में व्यापारियों द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकृत व्यापारी दूसरे प्रांतों में व्यापार कर सकता है। पहले आईटीसी का व्यापारियों का लाभ नहीं मिलता था। जीएसटी के पंजीकृत व्यापारियों को दूसरे प्रांतों से कारोबार करने का आईटीसी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने पर कपड़ा सस्ता होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जीएसटी के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
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