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चुनाव प्रचार की पोस्ट डालने से पहले लेनी होगी अनुमति--------------

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शामली। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू होगी। चुनाव प्रचार की पोस्ट डालने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने कहा कि टिवट्र, फेसबुक, यू-ट्यूब, जैसी सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण से अनुमति लेनी होगी। सोशल मीडिया द्वारा किसी राजनीतिक दल या किसी प्रत्याशी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया जाता है, तो वह व्यक्ति प्रत्याशी से सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने हेतु लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा। चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी से अनुमति के बिना प्रचार करेगा तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया से प्रचार-प्रसार का खर्च प्रत्याशी को देना होगा। यह भी उसके चुनावी खर्च में जुड़ेगा।

ईवीएम-वीवीपैट के बारे में लोगों को किया जागरूक
फोटो...
शामली। कैराना लोकसभा चुनाव में मतदान शत प्रतिशत कराए जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलक्ट्रेट में ईवीएम-वीवीपैट जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कर्मचारियों तथा फरियादियों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गई। शनिवार को कलक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दो मास्टर ट्रेनरों की ड्यूटी लगाकर ईवीएम वीवीपैट की जानकारी देकर जागरूकता किया गया।
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