कैराना। चोरी सहित पांच अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने 11 दोषियों को सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष 2002 में थानाभवन थाने पर लियाकत निवासी गांव हरड़ फतेहपुर के विरुद्ध चोरी का मुकदमा कायम कराया गया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में वर्ष 2010 में शामली कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला नंदू प्रसाद निवासी सोनू उर्फ मिठ्ठन को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास के साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2004 के शामली कोतवाली के अवैध हथियार बरामदगी के मामले में शैलेंद्र निवासी गांव इकलौता थाना दौराला जनपद मेरठ को कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि के कारावास तथा 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
चौथा मामला वर्ष 2003 का है, जिसमें शामली कोतवाली पर इरशाद उर्फ सादा निवासी मोहल्ला दरबारकलां हाल निवासी आजाद चौक के विरूद्ध सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पांचवें मामले में वर्ष 2001 में कैराना कोतवाली पर गांव मामौर निवासी रामकिशन, राजा, जगदीश, बलदेव, बाबू, प्यारा व तेजपाल उर्फ तेजा के विरुद्ध मारपीट तथा धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।