शाहजहांपुर। अनलॉक - 2 को लेकर सरकार की गाइड लाइन जारी होने के बाद डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार देर शाम नई व्यवस्था को लेकर आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था में भी अनलॉक-1 की तरह शिफ्टों में दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानें खोलने का समय आधा घंटे बढ़ा दिया गया है। अब रात को दुकानें आठ के बजाय साढ़े आठ बजे तक खुली रहेंगी। नई व्यवस्था का आदेश जारी होने के साथ तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
पूरे जिले में तीन शिफ्टों में दुकानें खुल रही हैं। अब तक पहली शिफ्ट में शामिल व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खोलने की अनुमति थी। मगर अब पहली शिफ्ट की दुकानें सुबह नौ से अपराह्न तीन बजे तक खुलेंगी। इसी तरह दूसरी शिफ्ट की दुकानें दोपहर 2:30 से रात आठ बजे खुल रही थीं, जो अब दोपहर 2:30 रात 8:30 बजे तक खुलेंगी। अब तक तीसरी शिफ्ट की दुकानें सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुल रही थीं, जो नई व्यवस्था के अंतर्गत सुबह नौ से रात 8:30 बजे तक खुलेंगी।
डीएम के आदेश के मुताबिक पूरे जिले साप्ताहिक बंदी रविवार को पहले की तरह लागू रहेगी। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार आदि बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की सामूहिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। जिले में धारा 144 लागू होने की वजह से रात दस से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिनमें औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर माल परिवहन परिवहन को छूट रहेगी। मंडियों - बाजारों मेें किराना की दुकानें और मेडिकल स्टोर भी पूर्ववत खुलेंगे।