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दवा व्यापारी को बीवी-बच्चों समेत आत्महत्या के लए मजबूर करने वाले सूदखोर पर तीन महीने बाद दर्ज हुआ गैंगस्टर का मुकदमा

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मृतक अखिलेश गुप्ता अपनी पत्नी बच्चों के साथ का ।फाइल फोटो - फोटो : SHAHJAHANPUR
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शाहजहांपुर। दवा व्यापारी सहित उसके परिवार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। इन लोगों पर गैंग बनाकर लोगों को ब्याज के नाम पर रुपये देकर उनकी संपत्ति कब्जाने का आरोप है।
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07 जून 2021 को दवा व्यापारी अखिलेश कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला कच्चा कटरा, थाना चौक कोतवाली ने अपनी पत्नी रेशू गुप्ता, बेटे आर्यन उर्फ शिवांग गुप्ता और बेटी अर्जिता गुप्ता के साथ फंदे से लटककर जान दे दी थी। इस संबंध में अविनाश वाजपेयी निवासी मोहल्ला मरहइया, थाना कांट के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि अविनाश ने ब्याज पर अखिलेश को रुपये देने के बाद उसका मकान अपने नाम लिखा लिया था। अविनाश की प्रताड़ना से तंग आकर ही अखिलेश ने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी।
पुलिस ने अविनाश को 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान अखिलेश के पड़ोसी सुशील कुमार गुप्ता और कांट थाना क्षेत्र के जमौर गांव निवासी मिथलेश कुमार को साक्ष्य मिलने पर सह-आरोपी मानते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया था। आरोपियों पर 10/22 साहूकारा अधिनियम भी बढ़ाया गया था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। आठ सितंबर को थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया है।
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एसपी एस. आनंद ने बताया कि अविनाश वाजपेयी का एक संगठित गैंग था जो अपने साथी सुशील कुमार गुप्ता और मिथलेश कुमार के साथ मिलकर अवैध धन कमाने के उद्देश्य से लोगों को उधार पैसा देकर उनसे प्रतिमाह भारी रकम ब्याज पर वसूलते थे। इस धन के बंधक के रूप में संपत्ति और मकान आदि अपने नाम करा लेते थे। इसके बाद उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे।
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