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मरुआ झाला की कोटेदार व प्रधानपति पर हेराफेरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज

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तिलहर/जैतीपुर। जैतीपुर की ग्राम पंचायत मरुआ झाला की महिला कोटेदार के हस्ताक्षर से प्रधानपति द्वारा अवैध रूप से राशन का कोटा उठाने का मामला जांच में सही पाया गया। इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर राशन कोटा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पूर्ति निरीक्षक की ओर से प्रधानपति और महिला कोटेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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यहां बता दें कि ग्राम पंचायत मरुआ झाला के मजरा गांव महमूदपुर के बृजेश सिंह ने महिला कोटेदार के गांव से बाहर रहने के बावजूद प्रधान पति द्वारा राशन का खाद्यान्न फर्जी हस्ताक्षर करके उठाने और राशन का मनमाने तरीके से वितरण की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। अमर उजाला ने इस मामले की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। शिकायत पर एसडीएम सौरभ गंगवार और पूर्ति निरीक्षक महेश कुमार ने गांव पहुंचकर मामले की जांच कर कुछ उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए थे। जांच में मामला सही पाए जाने पर एसडीएम के निर्देश पर महिला कोटेदार पिंकी देवी का कोटा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही पूर्ति निरीक्षक महेश कुमार ने राशन की हेराफेरी करने और महिला कोटेदार के फर्जी हस्ताक्षर से राशन कोटे का उठाने के आरोप में प्रधान पति विनोद कुमार उर्फ नीटू सिंह और महिला कोटेदार पिंकी देवी के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 409 के तहत थाना जैतीपुर में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
शिकायत पाए जाने पर जांच में मामला सही पाया गया है। तत्काल प्रभाव से राशन दुकान निरस्त करने के साथ ही आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवश्यक हुआ तो अन्य कार्रवाई भी आगे की जाएगी। - सौरभ गंगवार, एसडीएम तिलहर
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