शाहजहांपुर। चेक बाउंस होने पर दोषी को अदालत ने एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
सदर बाजार थाना क्षेत्र के चिनौर के रहने वाले रामसरन ने अपर सिविल जज न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था कि चंद्रमोहन उर्फ छोटू मास्टर ने 2019 को एक महीने में वापस करने का वादा कर उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे।
उसने कहा था कि उसकी मां का पीजीआई, लखनऊ में इलाज चल रहा है। उसने रामसरन को चेक दिया था। उसने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह अपर्याप्त धनराशि होने के कारण बाउंस हो गया। नोटिस दिए जाने के बावजूद चंद्रमोहन ने धनराशि अदा नहीं की।
रामसरन ने 12 जून 2019 को परिवाद दाखिल किया। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अवंतिका प्रभाकर ने चंद्रमोहन उर्फ छोटू मास्टर को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना पड़ेगा। संवाद