शाहजहांपुर। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते शासन से रात 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू शनिवार से लागू हो गया है। इस बारे में प्रशासन को शासन से मिली गाइडलाइन डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने जनपद में प्रभावी कर दी हैं। कर्फ्यू अवधि में बेहद जरूरी और आपात स्थितियों को छोड़कर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही डीएम ने पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में मास्क लगाने की अनिवार्यता और परस्पर दो गज की दूरी बनाने जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा शुक्रवार को रात्रिकालीन कर्फ्यू केे बारे में जारी गाइडलाइन प्रशासन को देर शाम प्राप्त हुई। डीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ शनिवार को दिन में बैठक कर गाइडलाइन के प्रारूप पर चर्चा की और उसे लागू करने के बारे में गहन मंथन किया गया। बाद में गाइडलाइन को जनपद में अक्षरश: लागू करने का निर्णय किया गया। गाइडलाइन के अनुसार रात्रि कर्फ्यू की अवधि में केवल आवश्यक सेवाओें में शामिल एंबुलेंस और मालवाहक वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी। कोविड नियंत्रण से जुड़े कर्मचारी, पुलिस कमचारी और विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी पाली वार ड्यूटी करने के लिए कर्फ्यू के दौरान अपना परिचय पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे।
डीएम ने गाइडलाइन के मुताबिक अधिकारियों को गांव और नगरीय क्षेत्रों मेें गठित कोविड निगरानी समितियों को दोबारा सक्रिय करने और बाजारों में ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ का संदेश देकर व्यापारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि बाजारों में जहां कहीं एक स्थान पर ज्यादा भीड़ दिखे, वहां से लोगों को तितर-बितर करें और बंद स्थानों पर होने वाले शादी अथवा अन्य समारोह में 200 से अधिक लोगों को शामिल होने से रोकें। यदि ऐसे आयोजन खुले स्थान पर हों तो वहां कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। कार्यक्रमों में आयोजकों और अतिथियों को कोविड प्रोटोकाल से जुड़ी व्यवस्थाएं भी करनी होंगी।
यह अनिवार्यताएं भी होंगी लागू
- हाई रिस्क वाले देशों अथवा देश के अन्य राज्यों से जनपद में आने वालों को आरटीपीसीआर जांच करानी होगी।
- इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से अधिकारी प्रतिदिन ट्रैक्र, टेस्ट और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
- शिक्षण संस्थाओं के संचालक छात्र-छात्राओं के लिए कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी व्यवस्थाएं कराएंगे।
- प्रमुख सरकारी विभागों और औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी।
- सार्वजनिक सड़क परिवहन के साधनों अर्थात रोडवेज और निजी बसों में भी मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
शासन से रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में प्राप्त गाइडलाइन शनिवार रात से प्रभावी हो र्ग है। सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि रात में पुलिस गश्त बढ़ाकर रात्रिकालीन कर्फ्यू का अनुपालन कराएं और ड्यूटी चेक करने के लिए स्वयं भ्रमण पर बने रहें। रविवार से शहर के बाजारों समेत सभी प्रमुख चौराहों और तिराहों पर पुलिस के माध्यम से मास्क की चेकिंग कराई जाएगी।
-रामसेवक द्विवेदी, एडीएम प्रशासन
नाइट कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक घरों से न निकलें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, कोई भी कार्यक्रम करने और नये साल पर कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, हाथों को बार-बार धोएं, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, जिनको टीकाकरण की प्रथम डोज लग गई है, वे समय पर दूसरी डोज लगवा लें और जिनको प्रथम डोज नहीं लगी है तो ऐसे लोग जल्द टीकाकरण कराएं।
फरवरी महीने में तीसरी लहर आने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन से निपटने के लिए ददरौल, जलालाबाद, कटरा और खुटार पीएचसी पर मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था करने के साथ ही ज्यादा गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कालेज की नई बिल्डिंग में 100 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। - डॉ. एसपी गौतम, सीएमओ