शाहजहांपुर में द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने पति की जहर देकर हत्या करने वाली पत्नी और साढ़ू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर बाजार थाना क्षेत्र के गदियाना की रहने वालीं सरस्वती ने 11 नवंबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उसका भाई कालीचरण मोहल्ला एमनजई जलालनगर स्थित अपनी ससुराल में था। यहां से नौ नवंबर को उसका साढ़ू सर्वेश उसे बुलाकर ले गया था।
पुलिस ने लगा थी फाइनल रिपोर्ट
कालीचरण की पत्नी निशा, साढ़ू सर्वेश और सास चमेली देवी किसी वाहन से उसके शव को डालकर चले गए थे। उसने जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की थी। पुलिस ने निशा, चमेली देवी और सर्वेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य न पाने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।