शाहजहांपुर। अफीम तस्करी के पांच दोषियों को अदालत ने आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीन दोषी उत्तराखंड, एक झारखंड और एक पीलीभीत का रहने वाला है।
11 जुलाई 2023 को सेहरामऊ दक्षिणी थाने के उपनिरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह को सूचना मिली कि झारखंड से कार में रखकर अफीम लाई जा रही है। पुलिस ने सेहरामऊ दक्षिणी चौराहे पर टीम मुस्तैद कर दी। बैरियर लगाकर चेकिंग के दौरान एक ब्रेजा कार शाहबाद से शाहजहांपुर की ओर आती दिखी।
पुलिस ने सड़क ब्लॉक कर कार रोक ली। कार में बैठे लोगों की तलाशी में पांच पैकेटों में आठ किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम कुलदीप निवासी सेल्स टैक्स ऑफिस के सामने लोक विहार कॉलोनी, रुद्रपुर, उत्तराखंड, पवन कुमार निवासी गिदौर, जिला चतरा, झारखंड, इकबाल सिंह निवासी ग्राम गौटिया, थाना अमरिया, पीलीभीत, मनिंदर सिंह गांव सकेनिया, थाना गदरपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड और संदीप सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी, रुद्रपुर बताया।
पुलिस ने सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने सभी पांच दोषियों को आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।