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Shahjahanpur News: पिता और दो पुत्रों को छह-छह वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना भी

Sun, 21 Jan 2024 02:44 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
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शाहजहांपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा सिंह ने गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में पिता और उसके दो पुत्रों को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार निगोही थाना क्षेत्र के गांव जिंदपुरा निवासी राजू कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नौ अप्रैल 2009 को रात 08:30 बजे उसका भाई पप्पू और प्रमोद पेड़ तोड़ने की शिकायत करने गांव के तोताराम के घर गए थे। शिकायत पर तोताराम और उसके बेटे रामप्रताप, वेदराम गाली देने लगे। मना करने पर पिता-पुत्रों ने पप्पू और प्रमोद को लाठी-डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थीं। पुलिस ने तोताराम, रामप्रताप और वेदपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने तोताराम, रामप्रताप और वेदपाल को छह-छह साल के कारावास की सजा सुनाई।


गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस वर्ष ही सजा

पुवायां। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल, पुवायां पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वय से गैर इरादतन हत्या के आरोपी को कोर्ट से दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सीओ पंकज पंत ने बताया कि गांव रायपुर निवासी पवन कुमार ने वर्ष 2017 में गांव के ही हरिओम से शराब के नशे में गाली-गलौज की थी और पीटकर घायल कर दिया था। बाद में हरिओम की मौत हो गई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सरकारी वकील के तर्काें से सहमत होते हुए शाहजहांपुर के एएसजे पंचम ने पवन कुमार को दस वर्ष का कठोर कारावास और 23 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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