शाहजहांपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट इंद्रविक्रम सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कभी भी हो सकती है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के समय से ही आदर्श आचार संहिता जनपद में प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत 24 घंटे के अंदर सभी शासकीय भवनों व परिसरों में समस्त प्रकार के राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग हटवा दी जाए।
डीएम ने कहा कि इसी प्रकार निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से 48 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक संपत्तियों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, शासकीय बसों, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन के खंभों, नगर पालिका/स्थानीय निकायों के भवनों पर अनधिकृत रूप से प्रदर्शित सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन भी हटवा दिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटवाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपने तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले विकास खंड, थाना, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की टीमें तैयार करा लें। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे में हर हाल में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया जाए अन्यथा की स्थिति में जिस अधिकारी व कर्मचारी के क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाएगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया
जैतीपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने मतदान केंद्रों व बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। चुनाव संबंधी समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने कहा कि चुनाव में यदि कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को थाना प्रभारी राजेश बाबू मिश्रा पुलिस बल के साथ क्षेत्र के बंथरी, कोटा खास, पलिया पट्टी, खुरमानपुर, पहरा सलेमपुर सहित कई गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे। संवाद