अपात्र राशन कार्ड धारकों पर होगी कार्रवाई : डीएम
- आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड को जमा कराने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर अपात्र राशन ले रहे हैं तो वह अपना राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डीएम दिव्या मित्तल ने जारी किया है।
डीएम ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों का लक्ष्य एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राशन कार्ड निर्गमन लगभग पूर्ण हो चुका है। जनपद में शिकायतें प्राप्त हो रही है कि अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी अथवा पांच केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो तथा परिवार के सदस्यों की आय दो लाख से अधिक है, वह लोग अपात्र की श्रेणी में है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट है तो वह भी अपात्र हैं। राशनकार्डों की पात्रता के सत्यापन के कार्य में यदि पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनाज की वसूली भी होगी।