तीन दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा
संतकबीरनगर। विशेष न्यायधीश ने मारपीट एवं एससी/एसटी एक्ट के मामले में तीन दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं 2,200-2,200 रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि पीड़ित मांटेसरी स्कूल में अध्यापन का कार्य करते थे। उसी स्कूल से विपक्षी लालचंद्र कुर्सी उठा लाया था। कुर्सी उठाए जाने की बात को लेकर अभियुक्तों ने 25 मार्च 2006 को पीड़ित के साथ मारपीट की थी। पीड़ित को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था। इस मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ एमपी सिंह ने किया था। विशेष लोक अभियोजक की तरफ से पैरवी की गई। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दोषी लालचंद्र यादव, हरिश्चंद्र यादव, वालेंद्र यादव निवासी बगहिया कोतवाली को दो-दो वर्ष की सजा सुनाया। इसके साथ ही 2,200-2,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो