संतकबीरनगर। राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने जिले के जन सूचना अधिकारियों के साथ तहसील मेंहदावल में बैठक की। इस दौरान उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के संबंध में जानकारी प्रदान की और आवश्यक निर्देश दिए।
राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को 30 दिन के भीतर अवश्य उपलब्ध कराई जाई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना प्रत्येक दशा में आवेदक को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूचना उपलब्ध कराने के दौरान आवश्यक प्रपत्र संलग्न के रूप में अवश्य लगाएं, जिसमें सूचना मांगने वाले के आशय की पुष्टि हो। आधी-अधूरी अथवा भ्रामक सूचना कदापि न उपलब्ध कराई जाए। सूचना आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं उसके निस्तारण से संबंधित विवरण क्रमवार, तिथिवार अंकित किया जाए, यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से संबंधित नहीं है, तो पांच दिन के भीतर संबंधित विभाग को भेज दिया जाए।
सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनपत्र को मिलते ही इस पर कार्रवाई कर सूचना उपलब्ध करा दें, जिससे अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली बिंदुओं पर ही सूचना उपलब्ध करा सकते हैं। प्राइवेट संस्थानों से संबंधित वह सूचना जहां तक सूचना अधिकारी की पहुंच हो, उसकी सूचना दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति अथवा थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना संबंधित से पूछ कर ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अधिकृत जन सूचना अधिकारी द्वारा ही आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाए, जिसमें जन सूचना अधिकारी अपना मूल पद अवश्य दर्ज करें।
इस अवसर पर एसडीएम मेंहदावल संजीव कुमार, तहसीलदार मेंहदावल अल्पिका वर्मा, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज आदि उपस्थित रहे।