फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: प्रेशर हाॅर्न व अतिरिक्त लाइट बढ़ा रहे हादसे का जोखिम

Mon, 01 Jul 2024 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
-तेज लाइट से चौंधिया जाती हैं वाहन चालकों की आंखें
विज्ञापन

-तेज आवाज में प्रेशन हाॅर्न बजने से भटकता है चालक का ध्यान

संतकबीरनगर। सड़कों पर वाहन लेकर चलने के दौरान प्रेशर हार्न व अतिरिक्त लाइट जान का जोखिम बढ़ा रहे हैं। तेज लाइट से वाहन चालकों की आंख चौंधिया जाता है। वही एकाएक तेज आवाज में प्रेशर हार्न बजने से चालक का ध्यान भटक जाता है। इसके वजह से संबंधित वाहन व उसके चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं।
वाहनों पर प्रेशन हार्न व तेज लाइट का प्रचलन जोरों पर है। गाड़ी खरीदने के बाद तमाम वाहन स्वामी अपने वाहन पर प्रेशर हार्न व अलग से लाइट लगाकर घर आते हैं। जबकि प्रेशन हार्न पर पूरी तरह से रोक है और कंपनी वाहन की क्षमता के अनुसार लाइट खुद ही लगाकर देती है। इसके बाद भी लोग मनमाने ढ़ग से प्रेशन हार्न और अतिरिक्त लाइट का प्रयोग कर रहे हैं। इससे इतर सड़क पर वाहन चलाने के दौरान बहुत से वाहन चालक प्रेशन हार्न की आवाज कान में पड़ने के बाद खुद को काफी असहज महसूस करते हैं। साथ ही तेज लाइट आंख पर पड़ते ही चालक की आंखे चौंधिया जाती हैं और वह ठीक ढ़ग से सामने देख नही पाते हैं। इतना की नही सामने से आ रहे वाहन और चालक अपने वाहन के बीच का अंतर भी सही ढ़ग से नही आंक पाता। इसके वजह से उसका अपने वाहन से संतुलन बिगड़ जाता है और वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है।
विज्ञापन


प्रेशन हार्न पर है दस हजार रुपये जुर्माना
वाहनों पर कंपनी का हार्न हटाकर प्रेशन हार्न लगाने पर जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद भी तमाम वाहन के संचालक एवं चालक नियमों को दर किनार करके अपने वाहन में प्रेशन हार्न का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। जबकि प्रेशन हार्न पर परिहवन विभाग की तरफ से 10 हजार रुपए जुर्माना का नियम है।
विज्ञापन


किसी भी वाहन पर प्रेशन हार्न नही लगाया जाना है। प्रेशर हार्न लगाने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है। जांच के दौरान जिस वाहन पर प्रेशर हार्न मिलता है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें