संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आयुध अधिनियम के एक मामले में न्यायालय ने दोषी महेंद्र यादव को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। चार अप्रैल 2014 को बखिरा थाने के तत्कालीन एसओ सतानंद पांडेय ने महेंद्र यादव निवासी कालेसर, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर के कब्जे से .315 बोर का एक कट्टा और चार कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विवेचक तत्कालीन एसओ लालबचन, थाना मेंहदावल ने साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए। 29 अक्तूबर को सीजे (एसडी)/एसीजेएम न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई अवधि की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद