संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिविजन (एफटीसी द्वितीय) जेएम निधि मिश्रा की अदालत ने महिला का फोटो खींच कर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी जावेद और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी के पिता के विरुद्ध थानाध्यक्ष दुधारा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना दुधारा अन्तर्गत ग्राम की पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति बाहर रहते हैं। उसके रिश्तेदार का लड़का उसके घर आते-जाते हुए उसका फोटो खींच लिया और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे कई बार संबंध बनाया। 14 अप्रैल 2025 की शाम सात बजे लगभग गांव के एक लड़के से मोबाइल फोन भेजकर बात करने के लिए कहा और बात न करने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। शिकायत करने पर आरोपी व आरोपी के पिता ने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। स्थानीय थाने व एसपी को सूचना दी। आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित महिला ने मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खट खटाया। संवाद