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Sant Kabir Nagar News: चिकित्सा खर्च के साथ 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश

Fri, 03 May 2024 02:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, बीमा कंपनी ने दुर्घटना के बाद इलाज का नहीं किया था भुगतान
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में हुए दुर्घटना के मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए चिकित्सा व्यय के एक लाख तेरह हजार पांच सौ छह रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के गोला बाजार में स्थित खन्ना क्लीनिक के डाॅ. विवेक खन्ना ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2018 में आईसीआईसीआई लोमबार्ड बीमा कंपनी से स्वयं की पत्नी, पुत्री, पुत्र तथा स्वयं के नाम से दस-दस लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लिया था। जिसका वार्षिक प्रीमियम 40 हजार रुपये था।
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बीमा कंपनी की ओर से यह बताया गया था कि जोन ए में ज्यादा पाॅलिसी प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इसका लाभ यह है कि बड़े शहरों में भी उच्च स्तर पर चिकित्सा खर्च का बेहतर लाभ लिया जा सकेगा। वह विगत छह वर्ष से स्वास्थ्य बीमा का नवीनीकरण कराते हुए नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते रहे। उनकी पुत्री फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में रहकर साइकोलाॅजी ऑनर्स की शिक्षा ग्रहण करती है। वह 17 अक्तूबर 2023 सायं लगभग सात बजे एक आटो रिक्शा से अपने आवास पर आ रही थी। उसी दौरान आटो रिक्शा का ब्रेक फेल हो जाने के कारण रिक्शा अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जिससे उनकी पुत्री के सिर में चोटें आई, उसके दो दांत टूट गए, जबड़े व कमर में भी चोटें आईं। आसपास के लोगों की मदद से उसे मणिपाल हॉस्पिटल, बानेर, पुणे ले जाया गया। दवा-इलाज में एक लाख तेरह हजार पांच सौ छह रुपये खर्च हुआ। बीमा कंपनी ने दावे का भुगतान नहीं किया।
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न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए चिकित्सा व्यय के एक लाख तेरह हजार पांच सौ छह रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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