संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिवीजन, एसीजेएम संजय राज पांडेय की अदालत ने अपशब्द कहते हुए घर में घुसकर मारने पीटने जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक ही परिवार के 9 लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम देवडीह निवासी चंद्रपाल उर्फ पीलू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में 23 जून 2025 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसके गांव के मनबढ़ आपराधिक प्रवृति के कन्हैया यादव व उसकी पत्नी व लड़के ने मिलकर वर्ष 2017 में उसे व उसके परिवार के लोगों को मारा पीटा था। इस संबंध में थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। जिसका विचारण कोर्ट में चल रहा है। इसी मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे थे। इन्कार करने पर उसके गांव के आरोपियों कन्हैया यादव, उपेंद्र यादव, आरती देवी, राम प्रकाश यादव, नेहा यादव, रीना यादव, राधना, नीलू, रीता 17 जून 2025 को शाम 7:30 बजे उसके घर में घुसकर अपशब्द कहते हुए मारे पीटे। जान माल की धमकी देते हुए तोड़ फोड़ किए। संवादė