संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले को हल्के में लेना विद्युत विभाग को भारी पड़ गया। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के एक मामले में विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता, अवर अभियंता व सहायक अभियंता के खिलाफ वसूली वारंट के साथ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र की स्टेशन पुरवा मोहल्ला निवासी निर्मला देवी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वसूली का मुकदमा दाखिल कर कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार उनके ऊपर मनमाने ढंग से अधिरोपित विद्युत बिल 1,03,843 निरस्त करने का आदेश बीते 19 मार्च को हुआ था। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार अदा करने और विद्युत बिल ठीक करने का आदेश हुआ था। विभाग के आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया।
सोमवार को सुनवाई तिथि पर न्यायालय ने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिशाषी अभियंता व अवर अभियंता समेत तीन लोगों के गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।