आरोप है कि पीड़िता अपने घर से 18 अप्रैल 2023 को खलीलाबाद के बड़गों दवा कराने जा रही थी। उसी दिन आरोपी पीड़िता का पीछा कर रहा था। रास्ते में बड़गों के पास सड़क के किनारे जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया। शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ का लाभ उठाकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते और बच्चे का अपहरण करके हत्या करने की धमकी देते हुए चला गया।
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आरोप है कि उसके पति की भी हत्या करने की धमकी दिया। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को रजिस्ट्री के जरिए सूचना दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विवेचना तथा पंजीकरण संबंधी आख्या भी 15 दिन में प्रस्तुत करने को कहा है।