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एडीएम कोर्ट ने 19 अभियुक्तों को किया जिला बदर

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एडीएम कोर्ट ने 19 अभियुक्तों को किया जिला बदर
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- छह माह तक रहना होगा जिले की सीमा से बाहर
- कोर्ट की अनुमति के बगैर जिले की सीमा में पकड़े गए तो कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। एडीएम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले 19 अभियुक्तों को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर किया है। जिला बदर घोषित अभियुक्तों को इस अवधि में जिले की सीमा के बाहर निवास करना होगा। जिले की सीमा के पकड़े जाने पर इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। एडीएम कोर्ट ने एसपी को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।
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एडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 अभियुक्तों को गुंडा घोषित करते हुए उन्हें छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। इस अवधि में जिला बदर घोषित अभियुक्तों को जिले की सीमा से बाहर जहां रात्रि निवास करेंगे, संबंधित थाने की पुलिस को सूचना देंगे। बिना कोर्ट की अनुमति यदि जिले की सीमा में निवास करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जिला बदर किए गए लोगों में शैलेेष राय उर्फ चुन्ना राय, मिथिलेश राय उर्फ मुन्ना राय निवासी सिरसी धनघटा, धनंजय सिंह निवासी दुल्हापार धनघटा, अहमद निवासी निधुरी बेलहर, प्रदुम गुप्ता, रोहित गुप्ता निवासी पिडिया महुली, ताज मोहम्मद निवासी मेहाखोर मेंहदावल, इरफान निवासी देवपुर बखिरा, किशन गौड़ उर्फ कृष्णा निवासी रेवटा महुली, सद्दाम उर्फ मोटू निवासी कांशीराम आवास बगहिया कोतवाली, इस्माईल निवासी देवपुर बखिरा, बबलू, हरिराम निवासी गुमानारी उर्फ बहराई महुली, धनंजय राय निवासी भग्गोभार महुली, बदरे आलम निवासी इमिलिया बखिरा, मोहम्मद ताहिर उर्फ बबलू निवासी ईदगाह रोड मोतीनगर कोतवाली, सलाहुद्दीन निवासी रौजा महुली और जमील अहमद निवासी देवपुर बखिरा शामिल हैं।
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