संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गाली गलौज करने और मारपीट के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की पैरवी के बाद दो अप्रैल को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम की अदालत ने सजा सुनाई।
मामले में पीड़ित बीरबली केवट निवासी बढ़या टोला खैरहवा ने थाना मेंहदावल पर आरोपी कोईल निवासी बढ़या टोला खैरहवा के विरुद्ध गाली देने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसआई पीआर पांडेय ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित आरोपी कोईल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का दंड व 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को सात दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।