संतकबीरनगर। बखिरा पक्षी विहार में करीब 20 साल पहले पक्षियों को पकड़ने और वनरक्षक से मारपीट करने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद सोमवार को सीजे (एसडी)/एसीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त दुखी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसे 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
बखिरा थाना क्षेत्र के झुंगिया निवासी दुखी के खिलाफ 10 फरवरी 2006 को प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। पक्षी विहार बखिरा में तैनात वनरक्षक रामफेर ने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया था कि अभियुक्त 30 से 40 पक्षियों को वध करने के लिए पकड़ रहा था। उसे रोकने पर अभियुक्त ने वनरक्षक के साथ मारपीट की और गाली देते हुए धमकी दी।
वन रक्षक की शिकायत पर बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक उपनिरीक्षक शोभनाथ राय ने साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को अभियुक्त के जुर्म स्वीकार करने के आधार पर न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।