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Sant Kabir Nagar News: किशोरी के यौन शोषण के प्रयास के मामले में दोषी को सजा

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने किशोरी को टेंट हाउस की दुकान के कमरे में ले जाकर यौन शोषण करने का प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने पर तर्वेज उर्फ तबरेज को सात साल के कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि थाना बेलहर कला अंतर्गत ग्राम निवासी पीड़िता की मां ने 12 जनवरी 2017 को एसपी को तहरीर दी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 31 दिसंबर 2016 को रात 9:00 बजे लगभग बाथरूम करने बाहर गई थी कि आरोपी जो टेंपो चलाता है। उसकी लड़की को जबरदस्ती पास के टेंट हाउस की दुकान में घसीट ले गया और उसका यौन शोषण का प्रयास किया।
मामले में एसपी के आदेश पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।
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अभियोजन पक्ष ने वादिनि मुकदमा सहित छह लोगों को परीक्षित कराया तथा सात अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में पक्षों की दलील सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित पाए जाने पर दोषी तर्वेज उर्फ तबरेज को पांच वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए।
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