गर्भवती की मौत होने पर दें सूचना, मिलेगा एक हजार रुपये
- मौत के 24 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 104 पर देनी होगी सूचना
- प्रसव पूर्व या बाद में होने वाली मौत की सूचना देना होगा आवश्यक
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग गर्भवती की प्रसव से पूर्व या प्रसव के दौरान होने वाली मौत की सूचना देने वाले को एक हजार रुपये की राशि देगा। मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग में गुणात्मक सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। इसकी सूचना आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर समुदाय का कोई भी आम आदमी दे सकेगा। सिर्फ टोल फ्री नंबर 104 पर इसकी सूचना मान्य होगी।
सीएमओ डॉ. इंद्र विजय विश्वकर्मा ने बताया कि व्यक्ति को महिला का नाम, आयु, पति का नाम और घर का पता बताना होगा। प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को यह धनराशि उसके बैंक खाते में आनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए यह पहल की गई है। मातृ मृत्यु की सूचना मिलने पर ब्लॉक स्तर पर तैनात इंचार्ज मेडिकल आफिसर द्वारा एक हफ्ते के भीतर मौत के कारण सहित अपनी विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम इसके उपाय खोजेगी और मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अभी मातृ मृत्यु की सूचना ढंग से नहीं मिल पाती। वर्तमान सत्र में जिले में कुल 13 मातृ मृत्यु रिपोर्ट की गई है तथा उनकी समीक्षा भी कर ली गई है।
मातृ मूत्यु दर में आ रही कमी
जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता संगीता ने बताया कि एक लाख महिलाओं में से कितनी महिलाओं की प्रसव पूर्व या प्रसव के बाद मौत हुई, उसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं। रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-16 तक मातृ मृत्यु दर 201 थी। यानी एक लाख महिलाओं में से 201 की मौत हुई थी। फिर वर्ष 2016 से वर्ष 2018 में यह घटकर 197 हो गई। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत गर्भवती को कई लाभ दिए जा रहे हैं। मातृ मृत्यु व नवजात शिशु की मृत्यु में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गर्भवती होने के छह महीने बाद से लेकर बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक इलाज, दवा व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं।
24 घंटे के अंदर देनी होगी मातृ मृत्यु की सूचना
जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्श दाता संगीता ने बताया कि सुमन कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत मातृ मृत्यु दर की रिपोर्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सबसे पहले मातृ मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इस संबंध में किसी प्रकार की परेशानी होने पर 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह सूचना 24 घंटे के अंदर देनी होगी। महिला की उम्र 15 से लेकर 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए।