संतकबीरनगर। अपशब्द कहने और मारपीट करने के मामले में ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने एक ही परिवार की चार महिलाओं को दोषी ठहराया है। न्यायाधिकारी चंदन सिंह की अदालत ने चारों को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला बेलहर कला थाना क्षेत्र के देवरिया बाबू गांव का है। गांव निवासी रमावती ने 12 मार्च 2020 को हुई घटना के संबंध में बेलहर कला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना न्यायालय के आदेश के बाद विवेचक ने की और आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में आरोपियों की ओर से जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मेंहदावल चंदन सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने देवरिया बाबू गांव निवासी सल्ली देवी, शिमला, कंचन उर्फ कंचना और कुमारी पिंकी को अपशब्द कहने और मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया। चारों को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।