फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: गोवध के दोषी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और एक हजार अर्थदंड ु

Sat, 04 Jan 2025 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से तीन जनवरी को एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत सीएस एक्ट में प्रतिवादी चनई कसाई पुत्र साधू कसाई निवासी दुर्गजोत के मामले में आदेश पारित किया कि जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त चनई कसाई पुत्र साधू कसाई को मुकदमा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं सीएस एक्ट के अपराध के लिए 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 30 दिन की साधारण कारावास भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें