संतकबीरनगर कोतवाली पुलिस ने विद्युत उप खंड हरिहरपुर के पूर्व एसडीओ पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पत्नी की शिकायत पर हुई जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एसडीओ दोषी पाए गए।
गोरखपुर जिले के गोरखनाथ क्षेत्र के नथमलपुर निवासी वंदना पांडेय पुत्री अरुण कुमार उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन मुख्यालय लखनऊ को एसडीओ पति विवेक पांडेय के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। इस प्रकरण को सतर्कता इकाई को प्रेषित करते हुए उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड पंचम, हरिहरपुर खलीलाबाद विवेक पांडेय की परिसंपत्ति की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।
इस प्रकरण की जांच सतर्कता इकाई के जांच अधिकारी संजय सिंह तत्कालीन निरीक्षक एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना गोरखपुर ने की। जांच से पाया गया कि एसडीओ विवेक पांडेय की परिसंपत्ति के संबंध में एक नवंबर 2007 से एक अप्रैल 2022 तक कुल आय रुपये 89,90,705 के सापेक्ष कुल व्यय 1,41,68434 पाया गया।
इस प्रकार एसडीओ की आय के सापेक्ष 51,77729 रुपये अर्थात 57.58 प्रतिशत अधिक पाया गया। जांच में विवेक पांडेय द्वारा अवैध स्रोत से आय से अधिक परिसंपत्ति अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी विवेक पांडेय, तत्कालीन उपखंड अधिकारी हरिहरपुर संतकबीरनगर (हाल पता- उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड चतुर्थ, घुघली, जनपद महाराजगंज पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराने की संस्तुति की गई।
कोतवाल सर्वेश राय ने बताया कि इंस्पेक्टर राधेश्याम राय उत्तरप्रदेश पॉवर कारपोरेशन लखनऊ की तहरीर पर आरोपी एसडीओ विवेक पांडेय के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।