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गांजा रखने के आरोपी को एक साल की सजा

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गांजा रखने के आरोपी को एक साल की सजा
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने गांजा रखने के दोषी को एक वर्ष की कठोर कारावास और पांच हजार अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि 12 मई 2018 को एसओ बखिरा राम समुझ प्रभाकर ने पड़रिया पुलिया के पास से एक किलो 400 ग्राम गांजा के साथ कलाम पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ मुन्ना निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा को पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अभियोजन की तरफ से राम समुझ प्रभाकर का बयान कराया गया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर कलाम को एक साल की सजा और 5000 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो
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