विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते अतिथि।
संतकबीरनगर। बाल श्रम न केवल बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना और उनका शोषण करना दंडनीय अपराध है।
उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कही। वह शहर के एक निजी विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बच्चे अक्सर अपने मजबूरी के कारण कम उम्र से ही काम करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। किसी भी इंसान के लिए उसका बचपन सबसे खुशी देने वाला व यादगार समय होता है। देश में ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसमें ऐसे लोगों की संलिप्तता कठोर सजा का प्रावधान करती है। उन्होंने मिशन शक्ति, बाल अपराध, बालकों के अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बच्चों द्वारा किए गए सवालों का सरलता से जवाब भी दिया।