जिला जेल से दया याचिका पर रिहा हुए कैदी को विदा करते हुए जेल अधिकारीगण
संतकबीरनगर। जिला कारागार से दया याचिका स्वीकृत होने पर शुक्रवार को बुजुर्ग कैदी को रिहा किया गया है।
जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया है कि सिद्धदोष बंदी भोला चौधरी पुत्र कालिका चौधरी उम्र लगभग 100 वर्ष निवासी ग्राम आमघाट थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित होकर जिला कारागार आजमगढ़ से दिनांक 2 अप्रैल 2023 को जिला कारागार संतकबीरनगर में स्थानांतरित होकर आए थे।
जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदी भोला चौधरी ने लगभग 12 वर्ष जेल में व्यतीत किया। उनकी उम्र 100 वर्ष के आसपास थी। जिसको देखते हुए जिला प्रशासन बलिया के सहयोग से दया याचिका राज्यपाल के यहां पर भेजा गया था। राज्यपाल ने उम्र के आधार पर दया याचिका स्वीकृत करके कारागार से समय पूर्व रिहाई के लिए आदेश दिया।
जिसके बाद एक अगस्त को जिला कारागार संतकबीरनगर से जिलाधिकारी बलिया के आदेश पर रिहा किया गया। डीएम आलोक कुमार ने भी कारागार मुख्यालय को उक्त बंदी की उम्र के आधार पर दया याचिका मंजूर किये जाने के लिए दो बार संस्तुति पत्र भेजा था। संवाद