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Sant Kabir Nagar News: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमले के एक और आरोपी को जमानत

Mon, 30 Sep 2024 10:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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- पांच अन्य आरोपियों को पहले ही कोर्ट से मिल चुकी है जमानत
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- शादी कार्यक्रम में 21 अप्रैल 2024 को मगहर स्थित मोहम्मदपुर कठार गांव में मंत्री पर हुआ था हमला
- मंत्री के पीएसओ की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था सात लोगों पर केस, विवेचना में एक नाम हटाया गया

संतकबीरनगर। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमले के मामले में सोमवार को एक और आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई। मामले में आरोपी पांच अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में 20 सितंबर को पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि एक आरोपी का नाम मंत्री और उनके पीएसओ के शपथपत्र के आधार पर विवेचना से हटा दिया गया है।
मोहम्मदपुर कठार गांव निवासी हरिराम निषाद के घर 21 अप्रैल 2024 को शादी कार्यक्रम के दौरान मंत्री डॉ संजय निषाद के बेटे पूर्व सांसद प्रवीण निषाद की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए आक्रोश व्यक्त किया था, जिसके बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई और मारपीट हो गई। मारपीट में मंत्री डॉ संजय निषाद घायल हो गए थे। बाद में मंत्री के पीएसओ विनोद कुमार यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी उड़री कटरा थाना अखंडनगर जनपद सुल्तानपुर ने सुभाष यादव पुत्र रामकेवल यादव, गजेन्द्र यादव पुत्र रामानन्द यादव, सुरेन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय लालमन यादव, दुर्ग विजय यादव पुत्र जगदीश यादव, अभिषेक यादव, गजेंद्र और राधेश्याम यादव निवासीगण मोहम्मदपुर कठार के खिलाफ कोतवाली पुलिस में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। 25 अप्रैल को ही पुलिस ने जयप्रकाश यादव उर्फ कवि के अलावा अन्य छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के दौरान पीएसी जवान अभिषेक यादव का नाम विवेचना से हटा दिया गया, जिसके संबंध में वादी मुकदमा और मंत्री ने शपथ पत्र दिया था। कुछ दिन बाद कोर्ट ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
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उधर, पुलिस फरार जयप्रकाश यादव उर्फ कवि की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिसे 17 सितंबर को उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसके बाद 20 सितंबर को पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें मारपीट की घटना को सत्य बताया गया। इसी बीच सोमवार को जयप्रकाश को भी कोर्ट से जमानत मिल गई।
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