संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के मामले में आरोपी तिजिया देवी सास और ननद गुलाबी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। वादी मुकदमा बिंदेश्वरी प्रसाद ग्राम भुवनडाड थाना दुधारा ने बेलहर कला थाना में प्रार्थनापत्र दिया था कि उसने अपनी लड़की अनुराधा की शादी दो वर्ष पूर्व विकेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद अनुराधा के ससुराल के लोग कम दहेज लाने का ताना देते रहते थे।
22 जुलाई को करीब 5:00 बजे शाम को आरोपियों ने अनुराधा को मारापीटा। सूचना पाकर आनन-फानन में अपनी पुत्री को लेकर जिला अस्पताल और उसके बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए। दौरान इलाज 28 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। जमानत पर बहस सुनने के दौरान सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शादी के सात वर्ष के अंदर हत्या होने का मामला होने के कारण दहेज हत्या के आरोपी तिजिया देवी और गुलाबी देवी ग्राम कट्या थाना बेलहर कला की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। संवाद