अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने निरस्त किया आवेदन
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने शादी का झांसा देकर दो वर्षों से युवती का यौन शोषण करने, जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोपी बनाए गए संजय यादव की अग्रिम जमानत सुनवाई के निरस्त कर दी।
थाना कोतवाली खलीलाबाद की रहने वाली युवती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है। उसने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद को तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी के साथ दो वर्ष से जान पहचान हुई और दोनों परिवारों की सहमति से एक जनवरी 2026 को शादी की तिथि तय हुई। आरोप है कि उसके बाद पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हुए दो वर्ष तक आरोपी ने यौन शोषण किया। शादी की तिथि के नजदीक आने पर उसने आरोपी से चर्चा किया तब आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इन्कार कर दिया।
मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में रिपोर्ट दर्ज हुआ। आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने थाना दुधारा अंतर्गत ग्राम गौहनियां पांचावा निवासी आरोपी संजय यादव की अग्रिम जमानत निरस्त कर दिया।