संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट ने आपराधिक साजिश कर सामूहिक दुष्कर्म करने मारपीट के मामले में आरोपी बनाए गए संतोष कुमार यादव व सुनील यादव की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए।
थाना कैंपियरगंज जिला गोरखपुर की रहने वाली पीड़ित युवती खलीलाबाद स्थित एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वहां के प्रोपराइटर उसकी सेलरी बढ़ाने का लालच देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। सेलरी बढ़ाने के लिए कहने पर उसको बदनाम करने की धमकी देने लगे। जिससे परेशान होकर उसने छह मार्च 2022 को नौकरी छोड़ दी। उसके बाद भी आरोपी उसको लोन का पैसा दिलवाने का झांसा देकर संबंध बनाते रहे।
लोन का पैसा पास करने के लिए खुद के हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में चोरी कराया और उसे जेल भेजवाया था। जब जेल से रिहा होने के बाद आरोपियों से पूछा कि आप लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया तो आरोपी संतोष कुमार यादव व सुनील यादव ने उसे अपशब्द कहते हुए जान माल की धमकी दी और मारापीटा। थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ था। संवाद