संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने केस देखने गई महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के भीटी खोरिया की रहने वाली माया पांडेय ने थाना महुली में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन शांति देवी निवासी साखी के पति की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। सात मार्च को बहन शांति देवी मुकदमे की पैरवी करने बस्ती न्यायालय गई थी, लेकिन नौ मार्च तक घर वापस नहीं आई। पता चला कि सात मार्च से ही उनकी बहन शांति देवी का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। शंका होने पर उन्होंने महुली थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। 11 मार्च 24 को सहजनवां थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिला। मामले में थाना महुली में केस पंजीकृत हुआ। आरोपी पुरुषोत्तम तिवारी को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया। पुरुषोत्तम ने सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी पुरुषोत्तम तिवारी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।