संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने धारदार हथियार व सरिया से हत्या के प्रयास में आरोपी इंद्रजीत सिंह व अंकुश सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के उपरान्त निरस्त कर दी। वादी मुकदमा अवधेश पुत्र केसर निवासी ग्राम कुड़वा थाना मेंहदावल ने 27 मई 2026 को थाना मेंहदावल पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई संजय अपने बच्चों की दवा लेकर आ रहा था।
इस दौरान उसकी साइकिल रोककर इंद्रजीत, अंकुर, प्रिंस और विजय उसे सरिया तथा धारदार हथियार आदि से मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने के बाद ग्राम कुड़वा के आरोपी इंद्रजीत सिंह व अंकुश सिंह की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।