अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के आरोपी युवक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। युवक पर आरोप था कि वह किशोरी का हाथ खींचकर दुष्कर्म किया। अपशब्द और जानमाल की धमकी देते हुए अपमानित किया।
किशोरी के पिता ने धनघटा थाने में दो अक्तूबर 2015 को तहरीर दिया कि एक अक्तूबर को घर से कुछ दूरी पर सोया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री रात 9.10 बजे नित्य क्रिया करने घर से निकली। गांव का आरोपी युवक लड़की को गलत नीयत से हाथ पकड़ कर खींचने कर दुष्कर्म किया। किशोरी ने जब शोर मचाया तो आरोपी अपशब्द कहते हुए जान से मार की धमकी देते हुए भाग गया।
थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पीड़िता व गवाहों के बयान पर दुष्कर्म, एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट और जानमाल की धमकी का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के बाद पीड़िता के आत्म विरोधाभासी व अविश्वसनीय बयान पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने थाना धनघटा अंतर्गत आरोपी युवक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।