संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने 500 ग्राम चरस रखने के दोषी हरिद्वार उर्फ रामू को एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को पांच दिवस और कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
थाना दुधारा में एसआई अशोक कुमार सिंह यादव ने सात जनवरी 2012 को आरोपी हरिद्वार उर्फ रामू निवासी रनियापुर थाना खरगुपुर जिला गोंडा के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम में केस दर्ज कराया था। बुधवार को आरोपी हरिद्वार उर्फ रामू हिरासत में न्यायालय में उपस्थित होकर अपराध को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र दिया।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी हरिद्वार उर्फ रामू को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। इसके साथ ही पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का भी आदेश दिया है।